Saturday, August 25, 2018

VIDEO: हाईकोर्ट ने अपने आदेश में किया संशोधन

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उत्तराखंड में बुग्यालों पर हाईकोर्ट के दिए गए आदेश के बाद धार्मिक यात्राओं के संकट पर हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को अपने आदेश में संशोधन कर दिया है. नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्थानीय लोगों को राहत बड़ी राहत दी है. इससे अब लोकजात, नंदा राजजात और औली में स्कीइंग पर असर नहीं होगा. बता दें कि 21 अगस्त को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बुग्यालों को लेकर आदेश दिया था, रात्रि में रुकने पर रोक लगाने के साथ पर्यटकों की संख्या सीमित कर दी गई थी. इसके साथ ही सरकार को भी कई तरह के निर्देश कोर्ट ने दिए थे. कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य की धार्मिक यात्रा नंदाराज जात यात्रा के साथ लोकजात और औली में स्कीइंग पर भी पड़ रहा था, लेकिन याचिकाकर्ता ने खुद ही पूरे मामले पर कोर्ट के सामने आदेश में संशोधन की मांग रखी थी.

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