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इसके अलावा अदालत ने अभियुक्त को अपनी ही भतीजी पर जानलेवा हमला करने के मामले में 10 साल की कारावास और 30, 000 रुपए जुर्माना, चाकू रखने के लिए 6 महीने के कारावास के साथ 1,000 रुपए के जुर्माने की भी सजा सुनाई है.from Latest News उत्तराखंड News18 हिंदी https://ift.tt/2rdFD6H

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