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इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना था कि चयन बोर्ड नियम 12(8) के तहत चयन प्रक्रिया अपनाने को बाध्य है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि 4 सप्ताह के भीतर बोर्ड संशोधित पैनल का चयन करे लेकिन इस पैनल में उतने ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी जितने पद उपलब्ध हैं.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2DQie2y

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