Thursday, November 29, 2018

प्रिंसिपल भर्ती में HC का अहम निर्णय, चयन बोर्ड घटा नहीं सकता है विज्ञापित पद

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना था कि चयन बोर्ड नियम 12(8) के तहत चयन प्रक्रिया अपनाने को बाध्य है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि 4 सप्ताह के भीतर बोर्ड संशोधित पैनल का चयन करे लेकिन इस पैनल में उतने ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी जितने पद उपलब्ध हैं.

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