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पूर्व सीएम हरीश रावत के स्टिंग का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है. स्टिंग मामले पर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, पूर्व विधायक द्वाराहाट मदन बिष्ट, स्टिंग करने वाले चैनल के मालिक उमेश जे कुमार और केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिया है. बता दें कि मार्च 2016 में राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान पूर्व सीएम का स्टिंग सामने आया था. इस दौरान चैनल मालिक व हरीश रावत को विधायकों की खरीद फरोख्त पर चर्चा करते दिखाया गया था. जिसके बाद मई में एक और स्टिंग सामने आया. जिसमें मदन बिष्ट और हरक सिंह के बीच विधायकों को खरीदने को लेकर बातचीत थी. याचिकाकर्ता रघुनाथ सिंह नेगी का कहना है कि जब स्टिंग में इतने ज्यादा लोग थे तो सीबीआई ने सिर्फ़ हरीश रावत को ही क्यों नोटिस दिया? अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? याचिका में इन सभी लोगों की सम्पत्ति की जांच करने की मांग कोर्ट में रखी गई है. (वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट)
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