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यह आदेश जस्टिस सीडी सिंह की बेंच ने सावित्री सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है. याची का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उसके पेंशन के मामले का निस्तारण नहीं किया जा रहा है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी http://bit.ly/2LgspD0

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