Tuesday, September 13, 2022

चपरासी पद के लिए इंटरव्यू में दिव्यांग से चलवाई साइकिल, हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपये मुआवजे का दिया आदेश

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Allahabad High Court News: जस्टिस एसडी सिंह की सिंगल बेंच ने कहा कि सरकारी अधिकारी दिव्यांग के अधिकारों की रक्षा करने में असफल रहे और उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई. कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों के इस कृत्य के लिए याची को 5 लाख रुपये का मुआवजा 3 माह के भीतर उसके खाते में भेजा जाए.

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