Saturday, September 17, 2022

UP News: लव जिहाद कानून के तहत पहली सजा, किशोरी से शादी करने की कोशिश में मुस्लिम युवक को 5 साल की कैद

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UP Love Jihad Law: उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून लागू होने के बाद पहली सजा अमरोहा के जिला कोर्ट द्वारा सुनाई गई है. जिला सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ कपिल राघव ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर शादी की कोशिश करने वाले मुस्लिम युवक को पांच साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लागू करने के बाद यूपी में सजा का ये पहला मामला बताया जा रहा है.

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