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उन्होंने दावा किया था कि वर्ष 1967 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान (Sri Krishna Birthplace Services Institute) एवं शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के बीच हुआ समझौता गैर कानूनी है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/3ovJWp3

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