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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद-21 का उल्लंघन है. हालांकि, अदालत ने निगरानी के लिए अपराधियों की सूची तैयार करने को गलत नहीं माना है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/3t6kB8C

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