Thursday, January 11, 2024

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद विवाद के केस कंसोलिडेटेड करने की अर्जी मंजूर

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कोर्ट ने कहा कि सभी केस कंसोलिडेटेड कर सुनवाई करने से कोर्ट के समय की बचत होगी, पक्षकारों का खर्च बचेगा और फैसलों में भिन्नता नहीं होगी. समान प्रकृति के वादों का कंसोलिडेटेड किया जाना न्याय हित में जरूरी है. हालांकि कोर्ट कमिश्नर की रूपरेखा तय करने के मामले की सुनवाई 17 जनवरी को होगी.

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