Tuesday, November 7, 2023

फर्जी स्कूलों के खिलाफ एक्शन मोड में योगी सरकार, चलेगा आभियान

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Lucknow News: प्रदेश में 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा परिषदीय प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, मान्यता प्राप्त प्रारंभिक एवं जूनियर हाईस्कूल संचालित किए जा रहे हैं. निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित किया जा सकता है.

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