Wednesday, June 7, 2023

UP के पुलिस इंस्पेक्टरों व दरोगाओं को मिलेगा ट्रेनिंग अवधि जोड़कर वेतन व अन्य लाभ, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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Allahabad High Court Verdict: याचिकाएं वरुण कुमार शर्मा व 75 अन्य, प्रमोद कुमार राम व 98 अन्य तथा स्वाति शर्मा व 24 अन्य की तरफ से दाखिल की गई थी. पुलिस इंस्पेक्टरों व दरोगाओं की तरफ से कोर्ट में उपस्थित सीनियर एडवोकेट विजय गौतम का कहना था कि हाईकोर्ट ने आलोक कुमार सिंह व अन्य की केस में यह निर्णय दिया है कि दरोगाओं एवं इंस्पेक्टरों को ट्रेनिंग की पीरियड की अवधि में शासनादेश दिनांक 16 सितंबर 1965 तथा शासनादेश 3 नवंबर 1979 के परिपेक्ष में ट्रेनिंग अवधि का वेतन दिया जाएगा.

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