Monday, January 16, 2023

School Fees: स्कूल फीस में 15 प्रतिशत की मिलेगी छूट, पढ़ें इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश

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School Fees: उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक, इस राज्य के सभी स्कूलों को वर्ष 2020-21 के दौरान ली गई कुल फीस के 15 प्रतिशत की गणना करनी होगी और उसे अगले शिक्षण सत्र में समायोजित करना होगा. जिन विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिया है तो स्कूलों को उक्त फीस का 15 प्रतिशत छात्र को देना होगा.

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