Wednesday, October 27, 2021

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस, काशी विद्यापीठ के Ph D में सीटों से अधिक दिया गया है प्रवेश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी (Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth Varanasi) में पीएच. डी. कोर्स में प्रवेश में धांधली को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और विपक्षियों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने विपक्षी प्रोफेसर योगेन्द्र सिंह, प्रोफेसर राघवेन्द्र पांथरी, प्रोफेसर लक्ष्मी शंकर उपाध्याय, लिपिक मोतीलाल वर्मा, पूर्व लिपिक राजपति राम, लिपिक शशिकांत सिंह और लिपिक पुरूषोत्तम मिश्र को नोटिस जारी किया है. इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग में दाखिल अर्जी को सीजेएम वाराणसी द्वारा निरस्त करने की वैधता को चुनौती दी गई है. सीजेएम ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत राज्य सरकार से इसकी अनुमति नहीं ली गई है.

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