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उत्तर प्रदेश में विभागों के गठन के साथ ही जरूरत के आधार पर नियम और अधिनियम बनाए जाने थे, जिसके बाद मौजूदा परिस्थितियों और जरूरतों के आधार पर नियम और अधिनियम बनाये जा चुके हैं. इसके चलते इनकी उपयोगिता खत्म हो गई है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2Wojlls

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