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पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर शनिवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करने) और यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा (POCSO ACT) कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/3zAU9qg

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