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इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष जफर फारूकी ने कहा कि उन्होंने पिछले साल एक सितंबर को आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत कर छूट के लिए आवेदन किया था जो 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया था.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/34GpKtf

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