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CAA-NRC Case: हाईकोर्ट (HC) की लखनऊ बेंच में दाखिल याचिका में मौलाना सैफ अब्बास की तरफ से कहा गया था कि रिकवरी आदेश बिना अधिकार के पारित किया गया है. इसी प्रकार के अन्य मामलों में याची को अंतरिम राहत दी गई थी, ऐसे में उन्हें भी राहत प्रदान की जाए.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2IdLLrE

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