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कोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि जब भी कोई मांस पकड़ा जाता है, इसे गो मांस के रूप में दिखाया जाता है. कई बार इसकी जांच भी फॉरेंसिक लैब में नहीं कराई जाती है. इस कानून का गलत इस्तेमाल निर्दोषों के खिलाफ किया जा रहा है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2J2E4V6

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