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लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब (Liquor) पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी. हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2VW0oUE

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