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इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने बुधवार को दिए एक फैसले में बीएड (B.Ed) की फर्जी डिग्री (Fake Degree) के आधार पर सरकारी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पाने वाले लोगों की नियुक्ति रद्द करने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2zFbDYC

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