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Prayagraj News: फैसला सुनाते हुए जस्टिस जेजे मुनीर की एकल पीठ ने कहा कि पांच साल तक के बच्चे की अभिरक्षा का अधिकार मां के पास ही सुरक्षित है. इतना ही नहीं किसी अन्य अभिभावक की तुलना में बच्चा मां के पास ही अधिक और बेहतर ढंग से सुरक्षित है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/3qPjEjE

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