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जफरयाब जिलानी (Zafaryab Jilani) ने कहा कि वक्फ अधिनियम के तहत मस्जिद या मस्जिद की जमीन किसी दूसरी चीज के बदले में नहीं ली जा सकती है. अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद इस कानून का उल्लंघन करती हैfrom Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/3prScXS

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