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उत्तराखंड में तालाब की ज़मीन पर कब्ज़ा कर अवैध निर्माण करने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं. नैनीताल हाईकोर्ट ने ऊधम सिंह नगर की सुलतानपुर पट्टी में 44 बीघा तालाब की ज़मीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं. इस ज़मीन पर कब्ज़ा कर होटल, दुकान के अलावा सरकारी ऑफ़िस तक बना लिए गए हैं. चिंताजनक बात यह भी है कि ये कब्ज़ा नगर पंचायत ने ही किया है. तालाब की 44 बीघा ज़मीन पर पुलिस चेक पोस्ट, नगर पंचायत का कॉंप्लेक्स, होटल और दुकानें बनाई गई हैं. आरोप है कि नगर पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने लोगों को इसमें फायदा पहुंचाया है. मोहम्मद अकरम ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर मांग की थी कि तालाब की ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ज़िलाधिकारी को आदेश दिए कि तीन महीने के अंदर अतिक्रमण हटाए जाएं वरना उनके ख़िलाफ़ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. (वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट)
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