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Etawah News: पीड़ित पक्ष की ओर से एडीजीसी अजीत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार शुक्ला ने केस में पैरवी की. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप सही मानते हुए आरोपी अरुण को मरते दम तक जेल में रखने की सजा दी.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/38O4p38

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