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ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (Greater Noida Authority) ने उद्योगपतियों के हित को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था होने की स्थिति में प्राकृतिक तालाबों या वॉटर बॉडीज को नष्ट करने की योजना की घोषणा की थी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस आदेश को रद्द कर दिया है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/34AkS7c

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