श्रम प्रवर्तन अधिकारी बस्ती नागेंद्र त्रिपाठी ने लोकल 18 को बताया कि निर्माण श्रमिक होने की दशा में श्रमिक कार्ड होना जरूरी है, अनाथ होने की दशा में माता या पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है, अभ्यर्थी का जन्म प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी के आधार कार्ड की प्रति, जाति प्रमाण पत्र की प्रति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आरक्षण हेतु संबंधित प्रमाण पत्र, दिव
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