Wednesday, June 7, 2023

UP के पुलिस इंस्पेक्टरों व दरोगाओं को मिलेगा ट्रेनिंग अवधि जोड़कर वेतन व अन्य लाभ, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

ad300
Advertisement
Allahabad High Court Verdict: याचिकाएं वरुण कुमार शर्मा व 75 अन्य, प्रमोद कुमार राम व 98 अन्य तथा स्वाति शर्मा व 24 अन्य की तरफ से दाखिल की गई थी. पुलिस इंस्पेक्टरों व दरोगाओं की तरफ से कोर्ट में उपस्थित सीनियर एडवोकेट विजय गौतम का कहना था कि हाईकोर्ट ने आलोक कुमार सिंह व अन्य की केस में यह निर्णय दिया है कि दरोगाओं एवं इंस्पेक्टरों को ट्रेनिंग की पीरियड की अवधि में शासनादेश दिनांक 16 सितंबर 1965 तथा शासनादेश 3 नवंबर 1979 के परिपेक्ष में ट्रेनिंग अवधि का वेतन दिया जाएगा.

from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/YsSJmPu
Share This
Previous Post
Next Post

Pellentesque vitae lectus in mauris sollicitudin ornare sit amet eget ligula. Donec pharetra, arcu eu consectetur semper, est nulla sodales risus, vel efficitur orci justo quis tellus. Phasellus sit amet est pharetra

0 comments: