Thursday, November 10, 2022

आश्रितों की नहीं उठाई जिम्मेदारी तो छिन सकती है अनुकंपा नौकरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Allahabad High Court Verdict: प्रयागराज की सुधा शर्मा और अन्य की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिसमें याचियों का कहना था कि आश्रित कर्मचारी को इस आश्वासन पर नियुक्ति दी गई थी कि वह याचियों की भी देखभाल करेगी, लेकिन वह अपने वादे का पालन नहीं कर रही है. जिसकी सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि अगर आश्रित कोटे में नियुक्त कर्मचारी द्वारा परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी न उठाने की स्थिति है तो उसकी नौकरी वापस ली जा सकती है.

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