Saturday, July 30, 2022

एक बार संक्रमित होने पर मृत्यु की वजह कुछ भी हो मौत कोरोना से ही मानी जाएगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Allahabad High Court Verdict: हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रत्येक याचिकाकर्ता, जिनके दावों को यहां अनुमति दी गई है, उसे 25000 रुपये का भुगतान किया जाये. याचिकाकर्ताओं ने 1 जून, 2021 के सरकारी आदेश (शासनादेश) के खंड 12 को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह अधिकतम सीमा प्रदान करता है, जो केवल 30 दिनों के भीतर मृत्यु होने पर मुआवजे के भुगतान को प्रतिबंधित करता है.

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