Thursday, December 16, 2021

हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप से किया बरी, फिर भी आरोपियों को काटनी होगी उम्र कैद की सजा

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Allahabad High Court News: घटना के बाद अस्पताल ले जाते वक्त पिता की मौत हो गई जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए. पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. सत्र अदालत ने मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई थी. आदेश दिया था कि सभी सजाएं एकसाथ चलेंगी. हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 307 और 302 के तहत दी गई सजा से आरोपियों को मुक्त कर दिया. जबकि अन्य धाराओं में सजा को बरकरार रखा है.

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