Tuesday, November 23, 2021

UP: दो साल तक बेटी से रेप करने वाले पिता को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, तीन महीने पहले दर्ज हुआ था केस

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Bahraich News: मां की तहरीर पर पिता के खिलाफ तीन महीने पहले पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था. पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने तीन महीने में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त पिता को मृत्यु दंड की सजा सुनाई. मामला सुजौली थाना क्षेत्र का है, जहां मां की तहरीर पर तीन महीने पहले कलयुगी पिता पर दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी. इस मामले में बहराइच की जिला सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त पिता को मृत्युदंड की सजा सुनाई.

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