Sambhal News: संभल जिले में आने वाले 2 महीनों के लिए धारा 163 लागू रखने के फैसला लिया गया है. इसके तहत कई प्रतिबंध जारी रहेंगे. जिला प्रशासन ने बताया है कि संभल हिंसा के बाद जिले में धारा 163 के प्रावधान लागू होने की समय अवधि पूरी होने से पहले ही एक बार फिर से दो महीने के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है.
from उत्तर प्रदेश News in Hindi, उत्तर प्रदेश Latest News, उत्तर प्रदेश News https://ift.tt/fazJVG7
from उत्तर प्रदेश News in Hindi, उत्तर प्रदेश Latest News, उत्तर प्रदेश News https://ift.tt/fazJVG7